पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद् सदस्य के चुनाव में रिटर्निंग अधिकारी के लिए नामांकन, संवीक्षा, नाम वापसी और अंतिम सूची की पूरी प्रक्रिया, एक जगह।
मार्ग दर्शनः- राज्य निर्वाचन आयोग
संकलनः- मनीष कुमार गोयल (SLMT) प्रधानाचार्य राउमावि, पावटा कोटपूतली-बहरोड़ 9928012538
विशेष आभारः-
यह साइट राज्य निर्वाचन आयोग की आधिकारिक साइट नहीं है। यह कार्य-सहायक संदर्भ है। कोई भी निर्णय मूल अधिनियम/नियम से मिलान करके ही लें।
किस विषय के लिए कौन-सी धारा/नियम देखना है और Manual में वह किस पृष्ठ पर है।
| विषय | Rule / Section | Manual पृष्ठ |
|---|---|---|
| Electors और Electoral Roll | Section 18 | 58–60 |
| योग्यता / अयोग्यता | Section 19 | 60–63 |
| विशेष योग्यता | Section 19A | 63 |
| निर्वाचन कार्यक्रम | Rule 58(1) | 119 |
| RO / ARO | Rule 58(2),(3),(4) | 119 |
| नामांकन | Rule 58(5) | 119–120 |
| संवीक्षा | Rule 27 + 58(5) | 102; 120 |
| नाम वापसी | Rule 28 + 58(5) | 103; 121 |
| अंतिम अभ्यर्थी सूची | Rule 29 + 58(5) | 103; 121–122 |
| चुनाव चिह्न | Rule 58(6) | 120 |
| नामांकन प्रपत्र | Form IV-A | 143* |
| घोषणा | Form IV-D | 148* |
| अंतिम सूची | Form V | 152* |
Rule 58(5) के कारण PS/ZP सदस्य चुनाव में Rule 24-A से Rule 54 तक के लागू प्रावधान mutatis mutandis लागू होते हैं। इसलिए केवल Rule 58 नहीं, Rule 27 + Rule 28 + Rule 29 भी साथ पढ़ें।
नोटिफिकेशन से लेकर निर्विरोध घोषणा या मतदान तक का क्रम।
जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायतें), आयोग द्वारा निर्धारित समय-सारणी के अनुसार अधिसूचना जारी करके पंचायत समिति और जिला परिषद् क्षेत्रों से एक-एक सदस्य चुनने का कार्यक्रम घोषित करता है।
| खंड | विषय |
|---|---|
| (a) | नामांकन पत्र प्रस्तुत करने की तारीख और समय |
| (b) | नामांकन की अंतिम तारीख के अगले दिन संवीक्षा की तारीख और समय |
| (c) | संवीक्षा के अगले दिन से आगे नहीं, नाम वापसी की तारीख और समय |
| (d) | नाम वापसी की तारीख से कम से कम 7 दिन बाद मतदान की तारीख, यदि मतदान आवश्यक हो |
| (e) | मतदान के घंटे |
| (f) | मतगणना का स्थान, दिन और समय |
Rule 58(2)
जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायतें) प्रत्येक पंचायत समिति के लिए RO और ARO नियुक्त करता है।
Rule 58(3)
राज्य निर्वाचन आयोग जिला परिषद् सदस्यों के चुनाव के लिए RO और ARO नियुक्त करता है।
Rule 58(4)
सामान्य कर्तव्य Rule 24 के अनुसार।
जमानत राशि, 58(5)(a)
जमानत राशि, 58(5)(a)
एक प्रस्तावक, उसी क्षेत्र का निर्वाचक, 58(5)(e)
पाँच प्रस्तावक, सभी उसी क्षेत्र के निर्वाचक, 58(5)(f)
निर्धारित जमानत जमा न हो तो अभ्यर्थी विधिवत् नामांकित नहीं माना जाएगा। RO जाँचें: राशि जमा है, राशि सही है, रसीद/ट्रेज़री रिकॉर्ड है, अभ्यर्थी की श्रेणी सही है।
अभ्यर्थी उसी निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिए। राजस्थान की किसी भी सूची में नाम होना पर्याप्त नहीं है। देखें कि वह संबंधित पंचायत समिति / जिला परिषद् क्षेत्र का निर्वाचक है या नहीं।
जमानत दोबारा नहीं। एक ही अभ्यर्थी के लिए निर्धारित जमानत पर्याप्त है। चुनाव चिह्न के मामले में 58(6)(c) अलग से महत्वपूर्ण है।
अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त दल का अभ्यर्थी मानने के लिए दल का प्राधिकार पत्र चाहिए। अंतिम नामांकन दिवस को अपराह्न 3:00 बजे तक प्राप्त होना चाहिए। हस्ताक्षर दल के अध्यक्ष / राज्य इकाई प्रमुख या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति के हों। उसी क्षेत्र में दल का केवल एक अधिकृत अभ्यर्थी हो।
एक निर्वाचक एक से अधिक अभ्यर्थी का प्रस्तावक नहीं बन सकता। ऐसा होने पर RO को जो नामांकन पहले प्राप्त हुआ, वही इस आधार पर विचार में रहेगा। बाद के सभी नामांकन अमान्य होंगे। यह प्रावधान 2009 के संशोधन से जुड़ा है। निर्णायक तथ्य यह है कि RO ने कौन-सा नामांकन पहले receive किया।
| समय | अभ्यर्थी | प्रस्तावक | परिणाम |
|---|---|---|---|
| 10:05 | A | राम | इस आधार पर वैध |
| 10:20 | B | राम | अमान्य |
अभ्यर्थी Form IV-A + Form IV-D में नामांकन देता है और चुनाव चिह्न की पसंद दर्शाता है। Form IV-A, Manual की विषय-सूची में “Nomination Paper (Election of Member of Panchayat Samiti / Member of Zila Parishad)” है।
Rule 58(5) के कारण PS/ZP चुनाव में Rule 27 लागू होता है। अभ्यर्थी और अन्य व्यक्तियों को नामांकन पत्र देखने और आपत्ति करने का युक्तियुक्त अवसर देना होगा। RO प्रत्येक नामांकन पत्र का अलग-अलग परीक्षण करेगा।
| खंड | आधार |
|---|---|
| (a) | अभ्यर्थी योग्य नहीं है या अयोग्य है |
| (b) | अभ्यर्थी वही व्यक्ति नहीं जिसका नाम निर्वाचक नामावली में है |
| (c) | हस्ताक्षर / अंगूठा निशान असली नहीं है, या fraud / coercion / undue influence से प्राप्त हुआ |
| (d) | Rule 25 के प्रावधानों का पालन नहीं हुआ |
हर पत्र पर ACCEPTED या REJECTED अंकित करें। अस्वीकृति पर संक्षिप्त कारण दर्ज करना आवश्यक है (पृष्ठ 102)।
संवीक्षा उसी दिन पूरी होगी। कार्यवाही स्थगित नहीं की जाएगी।
जाँच के समय अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित हो सकते हैं, अन्य कोई व्यक्ति नहीं।
केवल “Rejected” पर्याप्त नहीं। Rule + Section + विशिष्ट कारण, तीनों लिखें। उदाहरण: “Nomination paper is rejected under Rule 27(3)(a) read with Section 19 because the candidate is disqualified under clause ____.”
मूल नियम: निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्ति पंचायती राज संस्था का सदस्य बनने के लिए योग्य है, जब तक कोई वैधानिक अयोग्यता लागू न हो। खंड, श्रेणी या शब्द से खोजें।
स्रोत फ़ाइल की तालिका में खंड 19(l) (दो से अधिक बच्चे) और 19(r) (शैक्षणिक योग्यता) की “RO Check” कोशिका में पुराने फ़ॉन्ट के अक्षरों में लिखा है, जो पढ़ने पर “वर्तमान में हटा दिया गया है” बनता है। वहीं भाग 20 और 21 इन्हीं दोनों प्रावधानों को लागू मानकर लिखे गए हैं। दोनों कथन साथ नहीं चल सकते। संवीक्षा में इनका प्रयोग करने से पहले अधिनियम का वर्तमान राजपत्रित पाठ देखें।
| खंड | अयोग्यता | RO जाँच |
|---|
केवल FIR दर्ज होने से 19(gg) लागू नहीं होता। आवश्यक तत्व: (1) सक्षम न्यायालय में मामला; (2) न्यायालय ने cognizance लिया हो; (3) charges framed हों; (4) अपराध की सज़ा 5 वर्ष या अधिक हो। RO को FIR या चालान देखकर नहीं, न्यायालय का आदेश देखकर cognizance और charge framing verify करनी चाहिए।
19(g) बनाम 19(gg): केवल FIR ≠ conviction, और केवल pending case ≠ 19(g)। लेकिन 19(gg) के तत्व पूरे हों तो वह अलग से लागू हो सकता है। RO के लिए नोट: “केवल FIR दर्ज होने से Section 19(gg) की disqualification स्वतः स्थापित नहीं होती। Court द्वारा cognizance तथा charge framing और offence की prescribed punishment की पुष्टि हेतु संबंधित न्यायालय का आदेश देखा जाए।”
PS/ZP सदस्य के लिए Secondary School Examination (Board of Secondary Education, Rajasthan या समकक्ष बोर्ड) पास। मार्कशीट/प्रमाण-पत्र, बोर्ड का नाम, उत्तीर्ण होने का प्रमाण, और समकक्षता का आधार लें। ऊपर दिया विसंगति-नोट देखें।
धारा 19 के provisos के अधीन। Manual में मुद्रित पृष्ठ 62 पर विस्तृत proviso है। 27 नवंबर 1995 तक जन्मे अतिरिक्त बच्चे और दिव्यांगता संबंधी proviso भी ध्यान में रखें। ऊपर दिया विसंगति-नोट देखें।
19(n) SC/ST/BC सीट पर उसी वर्ग का सदस्य। 19(o) महिला सीट पर महिला। 19(p) SC/ST/BC महिला सीट पर वर्ग और महिला, दोनों।
पृष्ठ 63। यदि राज्य सरकार ने कुछ सीटें 19A के अनुसार निर्धारित की हैं, तो उस सीट के लिए 21 से 35 वर्ष की आयु शर्त लागू हो सकती है। सीट अधिसूचना देखकर जाँचें।
संवीक्षा में धारा 38 को “Removal” की कार्यवाही के लिए नहीं, उम्मीदवार की चुनावी पात्रता जाँचने के लिए 19(h) के साथ पढ़ें। अधिनियम की धारा 19 में अयोग्यता है कि जो व्यक्ति “for the time being ineligible for election under Sec. 38” है, वह चुनाव के लिए अर्ह नहीं।
धारा 38(3): धारा 38(1) में हटाए गए व्यक्ति, या जिसके विरुद्ध धारा 38 के proviso में findings दर्ज हुई, वह removal / findings की तारीख से 5 वर्ष तक चुने जाने के लिए अर्ह नहीं।
पूर्व सरपंच। धारा 38(1) में 15.03.2023 को हटाए गए। 15.03.2023 + 5 वर्ष = 15.03.2028, यानी 2026 में अवधि पूरी नहीं।
38(3) + 19(h) से अयोग्य यदि आदेश प्रभावी हो और कोई विपरीत न्यायालय आदेश न हो।
केवल धारा 38(4) में suspend, कोई 38(1) removal नहीं।
5 वर्ष की अयोग्यता नहीं केवल suspension के आधार पर 38(3) न लगाएँ।
38(1) की inquiry शुरू हुई, पर पद से हटाए नहीं गए।
अपने-आप 5 वर्ष का bar नहीं अलग से 38(4) suspension हो सकता है।
यदि 38(1) की inquiry कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी जारी रहती है तो सरकार findings दर्ज कर सकती है, और 5 वर्ष findings दर्ज होने की तारीख से गिने जाते हैं। “पुराना कार्यकाल समाप्त, इसलिए मामला समाप्त” मानना आवश्यक नहीं।
RO को धारा 38 की पूरी कार्यवाही दोबारा तय नहीं करनी है। देखना यह है कि सक्षम प्राधिकारी का प्रभावी आदेश या record मौजूद है या नहीं, और उसके कारण उम्मीदवार धारा 19 में अयोग्य है या नहीं।
प्रस्तुत अभिलेखों के परीक्षण से यह पाया गया कि अभ्यर्थी श्री ______ को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 38(1) के अधीन आदेश दिनांक ______ द्वारा पद से हटाया गया था / धारा 38 के proviso के अधीन findings recorded की गई थी। धारा 38(3) के अनुसार उक्त removal / findings की तारीख से 5 वर्ष की अवधि पूर्ण नहीं हुई है। अतः अधिनियम की धारा 19(h) के साथ पठित धारा 38(3) के प्रावधानों के अनुसार अभ्यर्थी वर्तमान निर्वाचन में चुने जाने के लिए अर्ह नहीं है। अतः नामांकन पत्र अस्वीकार किया जाता है।
राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 में “Memo” नाम से कोई स्वतंत्र वैधानिक नियम या फॉर्म नहीं है। मेमो RO की प्रक्रियात्मक कार्यवाही है: अभ्यर्थी को कमी बताना, आवश्यक सूचना माँगना, या निर्धारित समय में कोई दस्तावेज/घोषणा देने का अवसर देना। इसकी सीमा Rule 25, 27, 56, 58 और धारा 19 से तय होती है।
जिसमें नामांकन की मूल पहचान या वैधानिक शर्त नष्ट नहीं होती। उदाहरण: धारा 19 से जुड़ा declaration/proforma न दिया हो, criminal case की जानकारी अधूरी, बच्चों की संख्या/जन्म-तिथि का declaration अधूरा, या योग्यता तय करने के लिए कोई तथ्य स्पष्ट करवाना हो।
यदि मूल नामांकन पत्र ही Rule 25 के अनुसार विधिवत् प्रस्तुत नहीं हुआ (Form IV + IV-D, भरा और हस्ताक्षरित), तो मेमो से नया या मौलिक नामांकन पूरा नहीं कराया जा सकता। Rule 25(2): नियमानुसार प्रस्तुत न पत्र reject किया जा सकता है।
| कमी / दस्तावेज | मेमो की स्थिति | अंतिम समय |
|---|---|---|
| Form IV-D / योग्यता-अयोग्यता declaration | नहीं दिया तो RO सूचना माँग सकता है | संवीक्षा से पहले या दौरान, RO द्वारा निर्धारित समय |
| Criminal case की जानकारी | मेमो / स्पष्टीकरण संभव | संवीक्षा तक |
| Conviction की जानकारी | मेमो / स्पष्टीकरण संभव | संवीक्षा तक |
| बच्चों की संख्या / जन्म-तिथि | मेमो / स्पष्टीकरण संभव | संवीक्षा तक |
| अधूरी statutory declaration | तथ्यों के अनुसार सुधार का अवसर | संवीक्षा से पहले / दौरान |
| SC/ST/OBC प्रमाण-पत्र, आरक्षित सीट | “बाद में कभी भी” वाला दस्तावेज नहीं | Rule 25 के अनुसार नामांकन के साथ |
| मान्यता प्राप्त दल का authorization letter | विशेष समय-सीमा, मेमो से बढ़ाना उचित नहीं | अंतिम नामांकन दिवस, 3 PM तक |
| 5 प्रस्तावक (निर्दलीय) | नामांकन की मूल शर्त | नामांकन प्रस्तुत करते समय |
| 1 प्रस्तावक (मान्यता प्राप्त दल) | नामांकन की मूल शर्त | नामांकन प्रस्तुत करते समय |
| जमानत राशि | वैधानिक शर्त, मेमो से बाद में पूरा न कराएँ | निर्धारित नामांकन चरण पर |
| मूल नामांकन पत्र / हस्ताक्षर | मेमो से नया नामांकन नहीं बन सकता | नामांकन प्रस्तुत करते समय |
“आज जो आवश्यक था वह नहीं दिया, बाद में कभी भी दे दो और नामांकन वैध हो जाएगा” नहीं। जहाँ कानून अवसर, स्पष्टीकरण या सूचना की अनुमति देता है, वहाँ कमी बताकर निर्धारित समय तक उसे पूरा करने का अवसर देना।
लिखित सूचना, दो प्रति, अभ्यर्थी के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान, निर्धारित तारीख और समय पर, RO को निर्धारित तरीके से। Rule 28(4): प्रति सहज दिखने वाले स्थान पर प्रदर्शित करें।
निर्धारित दिन और समय के बाद सूचना स्वीकार नहीं। अधिसूचना का सटीक समय मानें।
एक बार वैध नाम वापसी देने के बाद वह वापस नहीं ली जा सकती। 11:00 बजे दी गई वापसी को 12:00 बजे रद्द करने का अनुरोध स्वीकार नहीं।
केवल स्वीकृत नामांकन + जिनका नाम वापस नहीं हुआ अभ्यर्थी। Rule 58(5)(d): दो श्रेणियाँ, और हर श्रेणी में हिंदी वर्णानुक्रम।
मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अभ्यर्थी
अन्य अभ्यर्थी
| अभ्यर्थी | संवीक्षा के बाद | नाम वापसी के बाद |
|---|---|---|
| राम (BJP) | Accepted | अंतिम सूची में |
| श्याम (निर्दलीय) | Accepted | नाम वापस सूची में नहीं |
| मोहन (Congress) | Accepted | अंतिम सूची में |
| सुरेश (निर्दलीय) | Accepted | अंतिम सूची में |
| दिनेश (BJP) | Rejected | सूची में नहीं |
मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अभ्यर्थी: 1. मोहन (Congress) 2. राम (BJP)
अन्य अभ्यर्थी: 3. सुरेश (निर्दलीय)
नाम वापसी के बाद केवल एक वैध अभ्यर्थी बचे तो मतदान नहीं होगा और उसे निर्विरोध निर्वाचित (duly elected) घोषित किया जाएगा। दो या अधिक बचें तो: अंतिम सूची तैयार, श्रेणीवार क्रम, हिंदी वर्णानुक्रम, चिह्न आवंटन, सूची प्रकाशन, फिर मतदान।
| खंड | प्रावधान |
|---|---|
| 58(6)(a) | राज्य निर्वाचन आयोग राजपत्र अधिसूचना द्वारा चुनाव चिह्न और चिह्न चुनने की सीमाएँ निर्दिष्ट करता है। |
| 58(6)(b) | मान्यता प्राप्त दल द्वारा खड़े अभ्यर्थी को उस दल का आरक्षित चिह्न, Rule 58 और Election Symbols (Reservation and Allotment) Order के अधीन। शर्त: दल ने उस क्षेत्र में केवल एक अभ्यर्थी खड़ा किया हो। |
| 58(6)(c) | एक से अधिक नामांकन पत्र देने पर पहले delivered पत्र की चिह्न-पसंद ही मानी जाएगी, चाहे वह पहला पत्र बाद में reject हो जाए। |
| 58(6)(d) | अभ्यर्थी Form IV-A + IV-D में नामांकन देता है और चिह्न की पसंद बताता है। |
| 58(6)(e) | दो या अधिक अभ्यर्थी एक ही चिह्न माँगें तो RO लॉट (कंप्यूटरीकृत रैंडम ड्रॉ सहित) से तय करेगा। |
| 58(6)(f) | RO का आवंटन अंतिम है, पर यदि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के विपरीत है तो आयोग उसे संशोधित कर सकता है। |
एक अभ्यर्थी की संवीक्षा करते समय बिंदु टिक करें। टिक आपके ब्राउज़र में याद रहते हैं, साझा नहीं होते।
खाली स्थान भरकर प्रयोग करें। कॉपी बटन पाठ को क्लिपबोर्ड पर ले जाता है।
मैंने अभ्यर्थी श्री/श्रीमती __________ द्वारा प्रस्तुत Form IV-A एवं Form IV-D नामांकन-पत्र का Rule 27 तथा Rule 58 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार परीक्षण किया। अभ्यर्थी की पात्रता, निर्वाचन नामावली में स्थिति, प्रस्तावक/प्रस्तावकों, जमानत राशि तथा Section 19 के अंतर्गत अयोग्यताओं का परीक्षण करने पर नामांकन-पत्र में ऐसी कोई वैधानिक कमी नहीं पाई गई जिसके आधार पर इसे अस्वीकार किया जाना आवश्यक हो। अतः नामांकन-पत्र स्वीकार किया जाता है।RO हस्ताक्षर / दिनांक / समय
मैंने अभ्यर्थी श्री/श्रीमती __________ द्वारा प्रस्तुत नामांकन-पत्र का Rule 27 तथा Rule 58 के अनुसार परीक्षण किया। परीक्षण में यह पाया गया कि __________। उक्त कमी/अयोग्यता Rule 27(3)(__) read with Section 19(__) के अंतर्गत नामांकन अस्वीकार किए जाने का वैधानिक आधार है। अतः नामांकन-पत्र अस्वीकार किया जाता है।
विशेष सावधानी: Rejection आदेश में Rule + Section + विशिष्ट कारण, तीनों लिखें।
केवल FIR दर्ज होने से Section 19(gg) की disqualification स्वतः स्थापित नहीं होती। Court द्वारा cognizance तथा charge framing और offence की prescribed punishment की पुष्टि हेतु संबंधित न्यायालय का आदेश देखा जाए।
Objection No. ______ | आपत्तिकर्ता/अभ्यर्थी ______ | आधार ______ | भरोसा किया गया दस्तावेज ______ | अभ्यर्थी का उत्तर ______ | RO का निष्कर्ष ______ | अंतिम निर्णय: ☐ स्वीकृत ☐ अस्वीकृत
| कुल Nomination Papers प्राप्त | ______ | Accepted | ______ |
| Rejected | ______ | Withdrawn | ______ |
| Final Contesting Candidates | ______ | Symbol allotment complete | ☐ Yes ☐ No |
भरे हुए नमूना प्रपत्रों के तीन संग्रह। हर PDF नए टैब में खुलता है। प्रपत्रों में भरी जानकारी नमूने के रूप में है, अपने मामले के तथ्यों से बदलकर प्रयोग करें।
16 पृष्ठ। नामांकन-पत्र, अभ्यर्थी की घोषणा, शौचालय घोषणा/शपथ-पत्र, सांख्यिकीय सूचना और नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थियों की सूची।
22 पृष्ठ। पीठासीन अधिकारी की घोषणाएँ और डायरी, मतपत्र लेखा, आयु घोषणा, मतदाता पर्ची, नोटिस, निर्वाचन अभिकर्ता व मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति, शपथ, मतदाता रजिस्टर।
33 पृष्ठ। सरपंच/पंच एवं PS/ZP के प्रपत्र एक साथ, परिणाम विवरणी, मतदान बूथ लेआउट, मतपेटी लेबल, मॉडल नोटिस और नाम वापसी की सूचना सहित।
| परिशिष्ट | प्रारूप | उपयोग |
|---|---|---|
| परिशिष्ट-6.A | प्रारूप-4 क | नाम निर्देशन-पत्र |
| परिशिष्ट-6.B | प्रारूप-4 घ | अभ्यर्थी द्वारा दी जाने वाली घोषणा |
| परिशिष्ट-6.C | - | कार्यशील स्वच्छ शौचालय के संबंध में घोषणा / अंडरटेकिंग |
| परिशिष्ट-6.D | उपाबंध I-A | शपथ-पत्र |
| परिशिष्ट-6.E | - | सांख्यिकीय सूचना का फार्म |
| परिशिष्ट-8.A | प्रारूप-5 | विधि मान्यतः नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थियों की सूची, जिनके नाम निर्देशन-पत्र मंजूर किए गए और वापस नहीं लिए गए। जिला परिषद् सदस्य / पंचायत समिति सदस्य |
| परिशिष्ट | उपयोग |
|---|---|
| परिशिष्ट-7 | पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान आरंभ से पूर्व, मतदान के दौरान और मतदान के अंत में की गई घोषणाएँ |
| परिशिष्ट-8 | पीठासीन ऑफिसर (प्रिसाइडिंग ऑफिसर) की डायरी |
| परिशिष्ट-9 | अभिलिखित मतों का लेखा |
| परिशिष्ट-10 | निर्वाचक द्वारा उनकी आयु के संबंध में घोषणा का प्रारूप |
| परिशिष्ट-11 | आयु संबंधी घोषणा करने वाले मतदाताओं की सूची |
| परिशिष्ट-12 | लिफाफों का विवरण जो मतदान दल को बूथवार तैयार करने हैं (जिला परिषद् और पंचायत समिति सदस्य दोनों का मतदान साथ-साथ होने पर) |
| परिशिष्ट-13 | मतदाता पर्ची |
| परिशिष्ट-14 | नोटिस: पंचायत समिति / जिला परिषद् निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन |
| परिशिष्ट-19 | प्रारूप मॉकपोल प्रमाण पत्र |
| प्रारूप-8 | निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रारूप |
| प्रारूप-9 | मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रारूप |
| प्रारूप-10 | गणन अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रारूप |
| प्रारूप-11 | शपथ का प्रारूप |
| प्रारूप-12 | मतदाता रजिस्टर |
| प्रारूप-13 | निविदत्त मतों की सूची |
| परिशिष्ट | प्रारूप | उपयोग |
|---|---|---|
| 6.A | प्रारूप-4 | नाम निर्देशन-पत्र |
| 6.B | प्रारूप-4घ | अभ्यर्थी द्वारा दी जाने वाली घोषणा |
| 6.C | - | कार्यशील स्वच्छ शौचालय के संबंध में घोषणा / अंडरटेकिंग |
| 6.D | उपाबंध I-B | शपथ-पत्र |
| 6.E | - | सांख्यिकीय सूचना का फार्म |
| 8.A | प्रारूप-5 | नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थियों की सूची, सरपंच हेतु |
| 8.B | प्रारूप-5 | नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थियों की सूची, पंच हेतु |
| 9 | प्रारूप-6 | निविदत्त मतों की सूची |
| 10 | प्रारूप-7 | पंच / सरपंच / पंचायत समिति सदस्य / जिला परिषद् सदस्य के पद के लिए निर्वाचन के परिणामों को दर्शाने वाली विवरणी |
| 11 | - | मतदान बूथ का ले-आउट प्लान |
| 12 | प्रारूप-8 | निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रारूप |
| 13 | - | पंच / सरपंच / पंचायत समिति / जिला परिषद् सदस्य के निर्वाचन में निर्वाचक द्वारा उनकी आयु के संबंध में घोषणा का प्रारूप |
| 14 | - | आयु संबंधी घोषणा करने वाले मतदाताओं की सूची |
| 15 | - | लिफाफों का विवरण जो मतदान दलों को तैयार करना है |
| 16 | प्रारूप-9 | मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति |
| 17 | प्रारूप-10 | गणन अभिकर्ता की नियुक्ति |
| 18 | प्रारूप-11 | शपथ का प्रारूप |
| 19 | - | राजस्थान सरकार के भाषा विभाग द्वारा नागरी लिपि एवं वर्तनी के मानक स्वरूप के बारे में मार्गदर्शक पुस्तिका, 1992 से उद्धृत |
| 21 | - | पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणाएँ |
| 22 | - | वैकल्पिक फोटोग्राफ़ दर्शाने वाली सूची |
| 23 A | - | पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद् सदस्य चुनाव, मतदान अधिकारी (पीठासीन अधिकारी) की डायरी |
| 23 B | - | पंच व सरपंच चुनाव, मतदान अधिकारी (पीठासीन अधिकारी) की डायरी |
| 24 | - | पेपर सील का लेखा |
| 25 | - | Form of Statistics, सरपंच |
| 26 | - | मतपत्र लेखा |
| 27 | - | नाम वापसी की सूचना (सरपंच पद) |
| 28 | - | मतपेटी का लेबल: पंच/सरपंच चुनाव सफेद कलर में; पंचायत समिति / जिला परिषद् के सदस्य के चुनाव पिंक कलर में |
| 29 | - | मॉडल फॉर्म नोटिस, उप-सरपंच चुनाव |
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पंचायत चुनाव 2026 से संबंधित राज्य निर्वाचन आयोग के महत्वपूर्ण पत्र, पत्र क्रमांक और दिनांक सहित। “PDF खोलें” पर क्लिक करने से मूल पत्र आयोग की वेबसाइट पर नए टैब में खुलता है।
| क्र. | पत्र सं. | दिनांक | विषय | श्रेणी | लिंक |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4196 | 17-10-2025 | चुनाव चिह्न का आबंटन एवं दल/अभ्यर्थी Allotment Of Symbol & Party Candidate | चिह्न / मतपत्र | PDF खोलें |
| 2 | 5083 | 24-12-2025 | पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में प्रयोग हेतु आरक्षित एवं मुक्त चिह्न Reserved and free symbols to be used in PRI elections | चिह्न / मतपत्र | PDF खोलें |
| 3 | 42 | 01-01-2026 | उप-सरपंच के निर्वाचन हेतु मतपत्र का प्रारूप Ballot paper format: Deputy Sarpanch | चिह्न / मतपत्र | PDF खोलें |
| 4 | 35 | 01-01-2026 | प्रधान/उप-प्रधान (पंचायत समिति) एवं प्रमुख/उप-प्रमुख (जिला परिषद्) के निर्वाचन हेतु मतपत्र का प्रारूप Ballot paper format: Pradhan, Up-Pradhan, Pramukh, Up-Pramukh | चिह्न / मतपत्र | PDF खोलें |
| 5 | 28 | 01-01-2026 | पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद् सदस्य पद हेतु मतपत्र का प्रारूप Ballot paper format: PS Member and ZP Member | चिह्न / मतपत्र | PDF खोलें |
| 6 | 21 | 01-01-2026 | पंच/सरपंच पद हेतु मतपत्र का प्रारूप Ballot paper format: Panch/Sarpanch | चिह्न / मतपत्र | PDF खोलें |
| 7 | 448 | 13-01-2026 | पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की वीडियोग्राफी Videography of elections for PRIs | मतदान / EVM | PDF खोलें |
| 8 | 594 | 19-01-2026 | पराजित अभ्यर्थियों की जब्त जमानत राशि एवं अवितरित धनराशि राजकोष में जमा कराना Deposit of forfeited security amounts and undistributed funds into the state treasury | नामांकन / अभ्यर्थी | PDF खोलें |
| 9 | 793 | 20-01-2026 | अभ्यर्थियों द्वारा गलत घोषणा या झूठा साक्ष्य देना, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 227 व 229 के अंतर्गत कार्यवाही Incorrect declarations or false evidence, BNS 2023 Sections 227 and 229 | नामांकन / अभ्यर्थी | PDF खोलें |
| 10 | 1134 | 29-01-2026 | ZP/PS चुनाव में डाक मतपत्र (Postal Ballot) Postal Ballot in ZP/PS Election | मतदान / EVM | PDF खोलें |
| 11 | 1161 | 30-01-2026 | EVM प्रयोग वाले मतदान केंद्रों पर पीठासीन अधिकारी द्वारा मॉक-पोल प्रमाण-पत्र जारी करना Mock-poll certificates by Presiding Officers where EVMs are used | मतदान / EVM | PDF खोलें |
| 12 | 1323 | 03-02-2026 | पंच एवं सरपंच पदों की मतगणना Counting of votes for Panch and Sarpanch | मतगणना | PDF खोलें |
| 13 | 1299 | 03-02-2026 | EVM से मतदान वाले ZP/PS सदस्य चुनावों में मतगणना हेतु दिशानिर्देश Guidelines for counting of votes where EVMs are used (ZP/PS Members) | मतगणना | PDF खोलें |
| 14 | 5310 | 30-07-2026 | वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेज़ Alternative photo-bearing documents | मतदान / EVM | PDF खोलें |
| 15 | 7388 | 27-08-2026 | पंचायती राज संस्थाओं में प्रशासक Administrator In PRI | अन्य | लिंक उपलब्ध नहीं |
| 16 | 8703 | 14-09-2026 | पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन 2026: आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों की पालना General Elections to PRIs 2026: compliance with the Model Code of Conduct | आचार संहिता | PDF खोलें |
| 17 | 8918 | 16-09-2026 | नामांकन-पत्र दाखिल करते समय वाहनों एवं व्यक्तियों की संख्या पर प्रतिबंध Restrictions on number of vehicles and people while filing nomination papers | नामांकन / अभ्यर्थी | PDF खोलें |
| 18 | 9022 | 18-09-2026 | दिव्यांग मतदाताओं (PwD) को मतदान में सहायता उपलब्ध कराना Voting assistance to Persons with Disabilities (PwDs) | सुविधाएँ | PDF खोलें |
| 19 | 9326 | 24-09-2026 | मतदाता सहायता बूथ की स्थापना Establishment of Voter Assistance Booths | सुविधाएँ | PDF खोलें |
| 20 | 9413 | 25-09-2026 | निर्वाचन अभिकर्ता एवं मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति Appointment of election agents and polling agents | मतदान / EVM | PDF खोलें |
| 21 | 9496 | 28-09-2026 | रैंडमाइज़ेशन, आरक्षित मशीनों की तैयारी तथा मतदान के बाद मशीनों का संग्रहण Randomization, preparation of reserved machines, collection after polling | मतदान / EVM | PDF खोलें |
| 22 | 9508 | 28-09-2026 | रिटर्निंग अधिकारी/मतदान दलों हेतु EVM (M3A/MPSV/MPMV) संबंधी महत्वपूर्ण निर्देश Important instructions for ROs/polling teams concerning EVMs (M3A/MPSV/MPMV) | मतदान / EVM | PDF खोलें |
| 23 | 9501 | 28-09-2026 | पीठासीन अधिकारी की डायरी (परिशिष्ट-8) में SDMM/DMM क्रमांक की प्रविष्टि Entry of SDMM/DMM serial numbers in Presiding Officer's Diary (Appendix-8) | मतदान / EVM | PDF खोलें |
| 24 | 9605 | 29-09-2026 | वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं हेतु विशेष सुविधाएँ Special facilities for senior citizen voters | सुविधाएँ | PDF खोलें |
| 25 | 9585 | 29-09-2026 | मॉडल पोलिंग स्टेशन Model Polling Station | सुविधाएँ | PDF खोलें |
| 26 | 9961 | 03-10-2026 | पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन 2026: विजय जुलूस Victory processions | आचार संहिता | PDF खोलें |
| 27 | 10055 | 06-10-2026 | पंच/सरपंच के सामान्य निर्वाचन: नामांकन-पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज Documents to be submitted with nomination paper (Panch/Sarpanch) | नामांकन / अभ्यर्थी | PDF खोलें |
| 28 | 10062 | 06-10-2026 | ZP/PS सदस्य के सामान्य निर्वाचन: नामांकन-पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज Documents to be submitted with nomination paper (ZP/PS Member) | नामांकन / अभ्यर्थी | PDF खोलें |
| 29 | 10297 | 09-10-2026 | संविदा, निश्चित मानदेय या योजना-आधारित पदों का “लाभ का पद” वर्गीकरण Classification of contractual / fixed-honorarium / scheme-based posts as "Office of Profit" | नामांकन / अभ्यर्थी | PDF खोलें |
पत्र नवीनतम स्थिति के लिए आयोग की वेबसाइट (sec.rajasthan.gov.in) से मिलान करें। विषय का हिंदी सार सुविधा हेतु दिया गया है; आधिकारिक पाठ मूल PDF का ही मान्य है।
प्रश्न, उत्तर या नियम संख्या से खोजें।
राजस्थान उच्च न्यायालय, DB Civil Special Appeal (Writ) 650/2006, निर्णय 11.01.2007। RO को योग्यता/अयोग्यता जाँचने के लिए आवश्यक सूचना और proforma माँगने की शक्ति है। पर यदि अभ्यर्थी जानकारी देने से ही बचे और संवीक्षा बाधित करे, तो कमी substantial हो सकती है।
राजस्थान उच्च न्यायालय, 24.11.2016। Rule 25 और 27(3)(d) की चर्चा; संवीक्षा में “memo for removal of defect” का उल्लेख। मेमो देना अपने-आप नामांकन को वैध नहीं करता। अंतिम निर्णय Rule 25 की compliance और Rule 27 की संवीक्षा से होता है।
राजस्थान उच्च न्यायालय (जोधपुर), 04.12.2014। सरपंच चुनाव का मामला। Fair Price Shop चलाने और जाँच लंबित होने मात्र से धारा 19 के अंतर्गत अयोग्यता नहीं मानी गई; याचिका खारिज। राशन डीलर नियमों के दायरे में चुनाव लड़ सकता है।
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