RO संवीक्षा मार्गदर्शिका 2026
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RO मार्गदर्शिका
राजस्थान पंचायती राज चुनाव 2026

नामांकन से अंतिम सूची तक: RO संवीक्षा मार्गदर्शिका

पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद् सदस्य के चुनाव में रिटर्निंग अधिकारी के लिए नामांकन, संवीक्षा, नाम वापसी और अंतिम सूची की पूरी प्रक्रिया, एक जगह।

मार्ग दर्शनः- राज्य निर्वाचन आयोग

संकलनः- मनीष कुमार गोयल (SLMT) प्रधानाचार्य राउमावि, पावटा कोटपूतली-बहरोड़ 9928012538

विशेष आभारः-

  1. श्री विक्रम सिंह शेखावत प्रधानाचार्य राउमावि, कारौली कोटपूतली-बहरोड़ (DLMT) 9829098746
  2. श्री रजकेश कराडिया प्रधानाचार्य कोटपूतली-बहरोड़ (DLMT) 9829632085
  3. श्री मनीष माथुर प्रधानाचार्य राउमावि आशावाला, जयपुर (SLMT) 9414355419
  4. श्री राजेश सुनोनिया प्रवक्ता रा.खेतान पॉलि. महाविद्यालय, जयपुर (SLMT) 9414152355
आधार: SEC Rajasthan, Manual of Panchayati Raj Election Law (Rajasthan), 2026, दिनांक 26.12.2025 की स्थिति। Manual स्वयं कहता है कि संदेह की स्थिति में मूल Official Gazette, Act, Rule, Notification या Order देखा जाए।

यह साइट राज्य निर्वाचन आयोग की आधिकारिक साइट नहीं है। यह कार्य-सहायक संदर्भ है। कोई भी निर्णय मूल अधिनियम/नियम से मिलान करके ही लें।

भाग 1: सबसे महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान

किस विषय के लिए कौन-सी धारा/नियम देखना है और Manual में वह किस पृष्ठ पर है।

विषयRule / SectionManual पृष्ठ
Electors और Electoral RollSection 1858–60
योग्यता / अयोग्यताSection 1960–63
विशेष योग्यताSection 19A63
निर्वाचन कार्यक्रमRule 58(1)119
RO / ARORule 58(2),(3),(4)119
नामांकनRule 58(5)119–120
संवीक्षाRule 27 + 58(5)102; 120
नाम वापसीRule 28 + 58(5)103; 121
अंतिम अभ्यर्थी सूचीRule 29 + 58(5)103; 121–122
चुनाव चिह्नRule 58(6)120
नामांकन प्रपत्रForm IV-A143*
घोषणाForm IV-D148*
अंतिम सूचीForm V152*
ध्यान दें

Rule 58(5) के कारण PS/ZP सदस्य चुनाव में Rule 24-A से Rule 54 तक के लागू प्रावधान mutatis mutandis लागू होते हैं। इसलिए केवल Rule 58 नहीं, Rule 27 + Rule 28 + Rule 29 भी साथ पढ़ें।

पूरी प्रक्रिया एक नज़र में

Rule 58

नोटिफिकेशन से लेकर निर्विरोध घोषणा या मतदान तक का क्रम।

1
चुनाव अधिसूचनाकार्यक्रम: नामांकन, संवीक्षा, नाम वापसी, मतदान, मतगणना
2
Form IV-A + Form IV-D प्राप्त करनानामांकन रसीद, क्रम-संख्या, दिन और समय अंकित करें
3
दल / निर्दलीय जाँचदल का पत्र अंतिम नामांकन दिवस को अपराह्न 3:00 बजे तक
4
प्रस्तावक जाँचमान्यता प्राप्त दल: 1 प्रस्तावक। अन्य: 5 प्रस्तावक। सभी उसी क्षेत्र के निर्वाचक
5
जमानत राशिसामान्य ₹500। महिला/SC/ST/OBC ₹250
6
धारा 19 पात्रताअयोग्यताएँ, आरक्षण, शैक्षणिक योग्यता (देखें नोट)
7
संवीक्षा, Rule 27उसी दिन पूरी। स्थगन नहीं। प्रत्येक पत्र पर ACCEPTED / REJECTED
8
नाम वापसी, Rule 28लिखित, दो प्रति, निर्धारित समय तक। एक बार देकर वापस नहीं
9
अंतिम सूची, Form Vपहले मान्यता प्राप्त दल, फिर अन्य। दोनों में हिंदी वर्णानुक्रम
10
चुनाव चिह्न आवंटन, Rule 58(6)समान पसंद पर लॉट / कंप्यूटरीकृत रैंडम ड्रॉ
✓
केवल एक अभ्यर्थी बचा?
हाँ
मतदान नहीं। निर्विरोध निर्वाचित घोषित
नहीं
सूची प्रकाशित करें और मतदान कराएँ

निर्वाचन कार्यक्रम और RO / ARO

Rule 58(1)–(4)पृष्ठ 119

Rule 58(1): अधिसूचना में क्या होगा

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायतें), आयोग द्वारा निर्धारित समय-सारणी के अनुसार अधिसूचना जारी करके पंचायत समिति और जिला परिषद् क्षेत्रों से एक-एक सदस्य चुनने का कार्यक्रम घोषित करता है।

खंडविषय
(a)नामांकन पत्र प्रस्तुत करने की तारीख और समय
(b)नामांकन की अंतिम तारीख के अगले दिन संवीक्षा की तारीख और समय
(c)संवीक्षा के अगले दिन से आगे नहीं, नाम वापसी की तारीख और समय
(d)नाम वापसी की तारीख से कम से कम 7 दिन बाद मतदान की तारीख, यदि मतदान आवश्यक हो
(e)मतदान के घंटे
(f)मतगणना का स्थान, दिन और समय

पंचायत समिति सदस्य

Rule 58(2)

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायतें) प्रत्येक पंचायत समिति के लिए RO और ARO नियुक्त करता है।

जिला परिषद् सदस्य

Rule 58(3)

राज्य निर्वाचन आयोग जिला परिषद् सदस्यों के चुनाव के लिए RO और ARO नियुक्त करता है।

RO / ARO के कर्तव्य

Rule 58(4)

सामान्य कर्तव्य Rule 24 के अनुसार।

नामांकन के नियम

Rule 58(5)पृष्ठ 119–120
₹500

सामान्य अभ्यर्थी

जमानत राशि, 58(5)(a)

₹250

महिला / SC / ST / OBC

जमानत राशि, 58(5)(a)

1

मान्यता प्राप्त दल का अभ्यर्थी

एक प्रस्तावक, उसी क्षेत्र का निर्वाचक, 58(5)(e)

5

अन्य अभ्यर्थी

पाँच प्रस्तावक, सभी उसी क्षेत्र के निर्वाचक, 58(5)(f)

जमानत राशि 58(5)(a)

निर्धारित जमानत जमा न हो तो अभ्यर्थी विधिवत् नामांकित नहीं माना जाएगा। RO जाँचें: राशि जमा है, राशि सही है, रसीद/ट्रेज़री रिकॉर्ड है, अभ्यर्थी की श्रेणी सही है।

निर्वाचक की स्थिति 58(5)(b)

अभ्यर्थी उसी निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिए। राजस्थान की किसी भी सूची में नाम होना पर्याप्त नहीं है। देखें कि वह संबंधित पंचायत समिति / जिला परिषद् क्षेत्र का निर्वाचक है या नहीं।

एक से अधिक नामांकन पत्र 58(5)(c)

जमानत दोबारा नहीं। एक ही अभ्यर्थी के लिए निर्धारित जमानत पर्याप्त है। चुनाव चिह्न के मामले में 58(6)(c) अलग से महत्वपूर्ण है।

मान्यता प्राप्त दल का पत्र 58(5)(e)

अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त दल का अभ्यर्थी मानने के लिए दल का प्राधिकार पत्र चाहिए। अंतिम नामांकन दिवस को अपराह्न 3:00 बजे तक प्राप्त होना चाहिए। हस्ताक्षर दल के अध्यक्ष / राज्य इकाई प्रमुख या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति के हों। उसी क्षेत्र में दल का केवल एक अधिकृत अभ्यर्थी हो।

एक प्रस्तावक, दो अभ्यर्थी? 58(5)(g)

एक निर्वाचक एक से अधिक अभ्यर्थी का प्रस्तावक नहीं बन सकता। ऐसा होने पर RO को जो नामांकन पहले प्राप्त हुआ, वही इस आधार पर विचार में रहेगा। बाद के सभी नामांकन अमान्य होंगे। यह प्रावधान 2009 के संशोधन से जुड़ा है। निर्णायक तथ्य यह है कि RO ने कौन-सा नामांकन पहले receive किया।

समयअभ्यर्थीप्रस्तावकपरिणाम
10:05Aरामइस आधार पर वैध
10:20Bरामअमान्य

नामांकन प्रपत्र 58(6)(d)

अभ्यर्थी Form IV-A + Form IV-D में नामांकन देता है और चुनाव चिह्न की पसंद दर्शाता है। Form IV-A, Manual की विषय-सूची में “Nomination Paper (Election of Member of Panchayat Samiti / Member of Zila Parishad)” है।

संवीक्षा

Rule 27पृष्ठ 102

Rule 58(5) के कारण PS/ZP चुनाव में Rule 27 लागू होता है। अभ्यर्थी और अन्य व्यक्तियों को नामांकन पत्र देखने और आपत्ति करने का युक्तियुक्त अवसर देना होगा। RO प्रत्येक नामांकन पत्र का अलग-अलग परीक्षण करेगा।

Rule 27(3): अस्वीकृति के आधार

खंडआधार
(a)अभ्यर्थी योग्य नहीं है या अयोग्य है
(b)अभ्यर्थी वही व्यक्ति नहीं जिसका नाम निर्वाचक नामावली में है
(c)हस्ताक्षर / अंगूठा निशान असली नहीं है, या fraud / coercion / undue influence से प्राप्त हुआ
(d)Rule 25 के प्रावधानों का पालन नहीं हुआ

निर्णय 27(4)

हर पत्र पर ACCEPTED या REJECTED अंकित करें। अस्वीकृति पर संक्षिप्त कारण दर्ज करना आवश्यक है (पृष्ठ 102)।

समय-सीमा 27(5)

संवीक्षा उसी दिन पूरी होगी। कार्यवाही स्थगित नहीं की जाएगी।

उपस्थिति 27(2)

जाँच के समय अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित हो सकते हैं, अन्य कोई व्यक्ति नहीं।

आदेश में क्या न लिखें

केवल “Rejected” पर्याप्त नहीं। Rule + Section + विशिष्ट कारण, तीनों लिखें। उदाहरण: “Nomination paper is rejected under Rule 27(3)(a) read with Section 19 because the candidate is disqualified under clause ____.”

व्यावहारिक मामले (FAQ 51–60 से)

धारा 19: पात्रता जाँच सूची

Section 19पृष्ठ 60–63

मूल नियम: निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्ति पंचायती राज संस्था का सदस्य बनने के लिए योग्य है, जब तक कोई वैधानिक अयोग्यता लागू न हो। खंड, श्रेणी या शब्द से खोजें।

स्रोत फ़ाइल में विसंगति, कृपया मूल पाठ से मिलान करें

स्रोत फ़ाइल की तालिका में खंड 19(l) (दो से अधिक बच्चे) और 19(r) (शैक्षणिक योग्यता) की “RO Check” कोशिका में पुराने फ़ॉन्ट के अक्षरों में लिखा है, जो पढ़ने पर “वर्तमान में हटा दिया गया है” बनता है। वहीं भाग 20 और 21 इन्हीं दोनों प्रावधानों को लागू मानकर लिखे गए हैं। दोनों कथन साथ नहीं चल सकते। संवीक्षा में इनका प्रयोग करने से पहले अधिनियम का वर्तमान राजपत्रित पाठ देखें।

खंडअयोग्यताRO जाँच

धारा 19(gg): आपराधिक मामले में विशेष सावधानी

केवल FIR दर्ज होने से 19(gg) लागू नहीं होता। आवश्यक तत्व: (1) सक्षम न्यायालय में मामला; (2) न्यायालय ने cognizance लिया हो; (3) charges framed हों; (4) अपराध की सज़ा 5 वर्ष या अधिक हो। RO को FIR या चालान देखकर नहीं, न्यायालय का आदेश देखकर cognizance और charge framing verify करनी चाहिए।

1. FIRकेवल FIR दर्जअयोग्यता नहीं FIR पर reject नहीं
2. Chargesheetपुलिस ने आरोप-पत्र पेश कियाअपने-आप नहीं केवल इस पर reject नहीं
3. Cognizanceसक्षम न्यायालय ने संज्ञान लियाअकेले नहीं मात्र cognizance से reject नहीं
4. Charge framed5 वर्ष या अधिक दंडनीय अपराध मेंआगे देखें under-trial स्थिति जाँचें
5. Trialcharge के बाद अभियुक्त under-trialहाँ यदि अन्य शर्तें पूरी हों, reject का आधार
6. ConvictionTrial के बाद दोषसिद्धिअलग जाँच अलग प्रावधान लागू हो सकते हैं
7. Appealदोषसिद्धि के विरुद्ध अपीलन्यायालय आदेश देखें केवल “appeal filed” से स्थिति समाप्त नहीं

19(g) बनाम 19(gg): केवल FIR ≠ conviction, और केवल pending case ≠ 19(g)। लेकिन 19(gg) के तत्व पूरे हों तो वह अलग से लागू हो सकता है। RO के लिए नोट: “केवल FIR दर्ज होने से Section 19(gg) की disqualification स्वतः स्थापित नहीं होती। Court द्वारा cognizance तथा charge framing और offence की prescribed punishment की पुष्टि हेतु संबंधित न्यायालय का आदेश देखा जाए।”

शैक्षणिक योग्यता 19(r)

PS/ZP सदस्य के लिए Secondary School Examination (Board of Secondary Education, Rajasthan या समकक्ष बोर्ड) पास। मार्कशीट/प्रमाण-पत्र, बोर्ड का नाम, उत्तीर्ण होने का प्रमाण, और समकक्षता का आधार लें। ऊपर दिया विसंगति-नोट देखें।

दो से अधिक बच्चे 19(l)

धारा 19 के provisos के अधीन। Manual में मुद्रित पृष्ठ 62 पर विस्तृत proviso है। 27 नवंबर 1995 तक जन्मे अतिरिक्त बच्चे और दिव्यांगता संबंधी proviso भी ध्यान में रखें। ऊपर दिया विसंगति-नोट देखें।

आरक्षित सीट

19(n) SC/ST/BC सीट पर उसी वर्ग का सदस्य। 19(o) महिला सीट पर महिला। 19(p) SC/ST/BC महिला सीट पर वर्ग और महिला, दोनों।

विशेष योग्यता 19A

पृष्ठ 63। यदि राज्य सरकार ने कुछ सीटें 19A के अनुसार निर्धारित की हैं, तो उस सीट के लिए 21 से 35 वर्ष की आयु शर्त लागू हो सकती है। सीट अधिसूचना देखकर जाँचें।

धारा 38 और धारा 19(h)

Section 38(1),(3),(4)

संवीक्षा में धारा 38 को “Removal” की कार्यवाही के लिए नहीं, उम्मीदवार की चुनावी पात्रता जाँचने के लिए 19(h) के साथ पढ़ें। अधिनियम की धारा 19 में अयोग्यता है कि जो व्यक्ति “for the time being ineligible for election under Sec. 38” है, वह चुनाव के लिए अर्ह नहीं।

धारा 38(3): धारा 38(1) में हटाए गए व्यक्ति, या जिसके विरुद्ध धारा 38 के proviso में findings दर्ज हुई, वह removal / findings की तारीख से 5 वर्ष तक चुने जाने के लिए अर्ह नहीं।

RO का 5-चरण परीक्षण

1
आदेश प्राप्त करेंक्या राज्य सरकार का वास्तविक धारा 38 आदेश उपलब्ध है?
2
उप-धारा देखें38(1) removal → आगे जाँचें। 38(3) findings → आगे जाँचें। 38(4) केवल suspension → 5 वर्ष की अयोग्यता स्वतः न लगाएँ
3
तारीख देखेंremoval / findings की तारीख से 5 वर्ष गिनें
4
19(h) लगाएँयदि 5 वर्ष की अवधि चल रही है तो Section 19(h) read with 38(3)
5
बाद का आदेश देखेंअपील, revision, stay या set-aside आदेश हो तो उसका प्रभाव अलग से तय करें

तीन उदाहरण

केस 1: श्री A

पूर्व सरपंच। धारा 38(1) में 15.03.2023 को हटाए गए। 15.03.2023 + 5 वर्ष = 15.03.2028, यानी 2026 में अवधि पूरी नहीं।

38(3) + 19(h) से अयोग्य यदि आदेश प्रभावी हो और कोई विपरीत न्यायालय आदेश न हो।

केस 2: श्री B

केवल धारा 38(4) में suspend, कोई 38(1) removal नहीं।

5 वर्ष की अयोग्यता नहीं केवल suspension के आधार पर 38(3) न लगाएँ।

केस 3: श्री C

38(1) की inquiry शुरू हुई, पर पद से हटाए नहीं गए।

अपने-आप 5 वर्ष का bar नहीं अलग से 38(4) suspension हो सकता है।

कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी findings

यदि 38(1) की inquiry कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी जारी रहती है तो सरकार findings दर्ज कर सकती है, और 5 वर्ष findings दर्ज होने की तारीख से गिने जाते हैं। “पुराना कार्यकाल समाप्त, इसलिए मामला समाप्त” मानना आवश्यक नहीं।

मूल सिद्धांत

RO को धारा 38 की पूरी कार्यवाही दोबारा तय नहीं करनी है। देखना यह है कि सक्षम प्राधिकारी का प्रभावी आदेश या record मौजूद है या नहीं, और उसके कारण उम्मीदवार धारा 19 में अयोग्य है या नहीं।

RO नोटिंग का नमूना

प्रस्तुत अभिलेखों के परीक्षण से यह पाया गया कि अभ्यर्थी श्री ______ को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 38(1) के अधीन आदेश दिनांक ______ द्वारा पद से हटाया गया था / धारा 38 के proviso के अधीन findings recorded की गई थी। धारा 38(3) के अनुसार उक्त removal / findings की तारीख से 5 वर्ष की अवधि पूर्ण नहीं हुई है। अतः अधिनियम की धारा 19(h) के साथ पठित धारा 38(3) के प्रावधानों के अनुसार अभ्यर्थी वर्तमान निर्वाचन में चुने जाने के लिए अर्ह नहीं है। अतः नामांकन पत्र अस्वीकार किया जाता है।

मेमो: कब, किसके लिए

Rule 25, 27, 56, 58

राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 में “Memo” नाम से कोई स्वतंत्र वैधानिक नियम या फॉर्म नहीं है। मेमो RO की प्रक्रियात्मक कार्यवाही है: अभ्यर्थी को कमी बताना, आवश्यक सूचना माँगना, या निर्धारित समय में कोई दस्तावेज/घोषणा देने का अवसर देना। इसकी सीमा Rule 25, 27, 56, 58 और धारा 19 से तय होती है।

सुधार योग्य कमी

जिसमें नामांकन की मूल पहचान या वैधानिक शर्त नष्ट नहीं होती। उदाहरण: धारा 19 से जुड़ा declaration/proforma न दिया हो, criminal case की जानकारी अधूरी, बच्चों की संख्या/जन्म-तिथि का declaration अधूरा, या योग्यता तय करने के लिए कोई तथ्य स्पष्ट करवाना हो।

मूल / अनिवार्य कमी

यदि मूल नामांकन पत्र ही Rule 25 के अनुसार विधिवत् प्रस्तुत नहीं हुआ (Form IV + IV-D, भरा और हस्ताक्षरित), तो मेमो से नया या मौलिक नामांकन पूरा नहीं कराया जा सकता। Rule 25(2): नियमानुसार प्रस्तुत न पत्र reject किया जा सकता है।

कौन-सी चीज़ मेमो से माँगी जा सकती है

कमी / दस्तावेजमेमो की स्थितिअंतिम समय
Form IV-D / योग्यता-अयोग्यता declarationनहीं दिया तो RO सूचना माँग सकता हैसंवीक्षा से पहले या दौरान, RO द्वारा निर्धारित समय
Criminal case की जानकारीमेमो / स्पष्टीकरण संभवसंवीक्षा तक
Conviction की जानकारीमेमो / स्पष्टीकरण संभवसंवीक्षा तक
बच्चों की संख्या / जन्म-तिथिमेमो / स्पष्टीकरण संभवसंवीक्षा तक
अधूरी statutory declarationतथ्यों के अनुसार सुधार का अवसरसंवीक्षा से पहले / दौरान
SC/ST/OBC प्रमाण-पत्र, आरक्षित सीट“बाद में कभी भी” वाला दस्तावेज नहींRule 25 के अनुसार नामांकन के साथ
मान्यता प्राप्त दल का authorization letterविशेष समय-सीमा, मेमो से बढ़ाना उचित नहींअंतिम नामांकन दिवस, 3 PM तक
5 प्रस्तावक (निर्दलीय)नामांकन की मूल शर्तनामांकन प्रस्तुत करते समय
1 प्रस्तावक (मान्यता प्राप्त दल)नामांकन की मूल शर्तनामांकन प्रस्तुत करते समय
जमानत राशिवैधानिक शर्त, मेमो से बाद में पूरा न कराएँनिर्धारित नामांकन चरण पर
मूल नामांकन पत्र / हस्ताक्षरमेमो से नया नामांकन नहीं बन सकतानामांकन प्रस्तुत करते समय
मेमो का उद्देश्य

“आज जो आवश्यक था वह नहीं दिया, बाद में कभी भी दे दो और नामांकन वैध हो जाएगा” नहीं। जहाँ कानून अवसर, स्पष्टीकरण या सूचना की अनुमति देता है, वहाँ कमी बताकर निर्धारित समय तक उसे पूरा करने का अवसर देना।

Form IV-D पूरी तरह न लगा हो, या कुछ कॉलम खाली हों

नाम वापसी और अंतिम सूची

Rule 28Rule 2958(5)(d)

नाम वापसी का तरीका 28

लिखित सूचना, दो प्रति, अभ्यर्थी के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान, निर्धारित तारीख और समय पर, RO को निर्धारित तरीके से। Rule 28(4): प्रति सहज दिखने वाले स्थान पर प्रदर्शित करें।

देर से नाम वापसी 28(2)

निर्धारित दिन और समय के बाद सूचना स्वीकार नहीं। अधिसूचना का सटीक समय मानें।

वापसी रद्द नहीं 28(3)

एक बार वैध नाम वापसी देने के बाद वह वापस नहीं ली जा सकती। 11:00 बजे दी गई वापसी को 12:00 बजे रद्द करने का अनुरोध स्वीकार नहीं।

अंतिम सूची, Form V

केवल स्वीकृत नामांकन + जिनका नाम वापस नहीं हुआ अभ्यर्थी। Rule 58(5)(d): दो श्रेणियाँ, और हर श्रेणी में हिंदी वर्णानुक्रम।

श्रेणी 1

मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अभ्यर्थी

श्रेणी 2

अन्य अभ्यर्थी

उदाहरण

अभ्यर्थीसंवीक्षा के बादनाम वापसी के बाद
राम (BJP)Acceptedअंतिम सूची में
श्याम (निर्दलीय)Acceptedनाम वापस सूची में नहीं
मोहन (Congress)Acceptedअंतिम सूची में
सुरेश (निर्दलीय)Acceptedअंतिम सूची में
दिनेश (BJP)Rejectedसूची में नहीं
अंतिम सूची (Form V)

मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अभ्यर्थी: 1. मोहन (Congress) 2. राम (BJP)

अन्य अभ्यर्थी: 3. सुरेश (निर्दलीय)

यदि केवल एक अभ्यर्थी बचे

नाम वापसी के बाद केवल एक वैध अभ्यर्थी बचे तो मतदान नहीं होगा और उसे निर्विरोध निर्वाचित (duly elected) घोषित किया जाएगा। दो या अधिक बचें तो: अंतिम सूची तैयार, श्रेणीवार क्रम, हिंदी वर्णानुक्रम, चिह्न आवंटन, सूची प्रकाशन, फिर मतदान।

चुनाव चिह्न

Rule 58(6)पृष्ठ 120
खंडप्रावधान
58(6)(a)राज्य निर्वाचन आयोग राजपत्र अधिसूचना द्वारा चुनाव चिह्न और चिह्न चुनने की सीमाएँ निर्दिष्ट करता है।
58(6)(b)मान्यता प्राप्त दल द्वारा खड़े अभ्यर्थी को उस दल का आरक्षित चिह्न, Rule 58 और Election Symbols (Reservation and Allotment) Order के अधीन। शर्त: दल ने उस क्षेत्र में केवल एक अभ्यर्थी खड़ा किया हो।
58(6)(c)एक से अधिक नामांकन पत्र देने पर पहले delivered पत्र की चिह्न-पसंद ही मानी जाएगी, चाहे वह पहला पत्र बाद में reject हो जाए।
58(6)(d)अभ्यर्थी Form IV-A + IV-D में नामांकन देता है और चिह्न की पसंद बताता है।
58(6)(e)दो या अधिक अभ्यर्थी एक ही चिह्न माँगें तो RO लॉट (कंप्यूटरीकृत रैंडम ड्रॉ सहित) से तय करेगा।
58(6)(f)RO का आवंटन अंतिम है, पर यदि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के विपरीत है तो आयोग उसे संशोधित कर सकता है।

संवीक्षा चेकलिस्ट

46 बिंदु

एक अभ्यर्थी की संवीक्षा करते समय बिंदु टिक करें। टिक आपके ब्राउज़र में याद रहते हैं, साझा नहीं होते।

0 / 0

RO आदेश के नमूने

Rule 27(4)

खाली स्थान भरकर प्रयोग करें। कॉपी बटन पाठ को क्लिपबोर्ड पर ले जाता है।

नामांकन स्वीकार आदेश

मैंने अभ्यर्थी श्री/श्रीमती __________ द्वारा प्रस्तुत Form IV-A एवं Form IV-D नामांकन-पत्र का Rule 27 तथा Rule 58 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार परीक्षण किया। अभ्यर्थी की पात्रता, निर्वाचन नामावली में स्थिति, प्रस्तावक/प्रस्तावकों, जमानत राशि तथा Section 19 के अंतर्गत अयोग्यताओं का परीक्षण करने पर नामांकन-पत्र में ऐसी कोई वैधानिक कमी नहीं पाई गई जिसके आधार पर इसे अस्वीकार किया जाना आवश्यक हो। अतः नामांकन-पत्र स्वीकार किया जाता है।
RO हस्ताक्षर / दिनांक / समय

नामांकन अस्वीकार आदेश

मैंने अभ्यर्थी श्री/श्रीमती __________ द्वारा प्रस्तुत नामांकन-पत्र का Rule 27 तथा Rule 58 के अनुसार परीक्षण किया। परीक्षण में यह पाया गया कि __________। उक्त कमी/अयोग्यता Rule 27(3)(__) read with Section 19(__) के अंतर्गत नामांकन अस्वीकार किए जाने का वैधानिक आधार है। अतः नामांकन-पत्र अस्वीकार किया जाता है।

विशेष सावधानी: Rejection आदेश में Rule + Section + विशिष्ट कारण, तीनों लिखें।

आपराधिक मामले में RO नोट

केवल FIR दर्ज होने से Section 19(gg) की disqualification स्वतः स्थापित नहीं होती। Court द्वारा cognizance तथा charge framing और offence की prescribed punishment की पुष्टि हेतु संबंधित न्यायालय का आदेश देखा जाए।

आपत्ति / Speaking Order Sheet

Objection No. ______ | आपत्तिकर्ता/अभ्यर्थी ______ | आधार ______ | भरोसा किया गया दस्तावेज ______ | अभ्यर्थी का उत्तर ______ | RO का निष्कर्ष ______ | अंतिम निर्णय: ☐ स्वीकृत ☐ अस्वीकृत

संवीक्षा पंजी का सार (अंत में)

कुल Nomination Papers प्राप्त______Accepted______
Rejected______Withdrawn______
Final Contesting Candidates______Symbol allotment complete☐ Yes ☐ No

प्रपत्र एवं परिशिष्ट (PDF)

3 PDF

भरे हुए नमूना प्रपत्रों के तीन संग्रह। हर PDF नए टैब में खुलता है। प्रपत्रों में भरी जानकारी नमूने के रूप में है, अपने मामले के तथ्यों से बदलकर प्रयोग करें।

अभ्यर्थी हेतु, ZP / PS 2026

16 पृष्ठ। नामांकन-पत्र, अभ्यर्थी की घोषणा, शौचालय घोषणा/शपथ-पत्र, सांख्यिकीय सूचना और नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थियों की सूची।

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मतदान दल हेतु, ZP / PS

22 पृष्ठ। पीठासीन अधिकारी की घोषणाएँ और डायरी, मतपत्र लेखा, आयु घोषणा, मतदाता पर्ची, नोटिस, निर्वाचन अभिकर्ता व मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति, शपथ, मतदाता रजिस्टर।

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सभी प्रकार के भरे हुए प्रपत्र 2026

33 पृष्ठ। सरपंच/पंच एवं PS/ZP के प्रपत्र एक साथ, परिणाम विवरणी, मतदान बूथ लेआउट, मतपेटी लेबल, मॉडल नोटिस और नाम वापसी की सूचना सहित।

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1अभ्यर्थी हेतु PDF में कौन-से प्रपत्र हैं
परिशिष्टप्रारूपउपयोग
परिशिष्ट-6.Aप्रारूप-4 कनाम निर्देशन-पत्र
परिशिष्ट-6.Bप्रारूप-4 घअभ्यर्थी द्वारा दी जाने वाली घोषणा
परिशिष्ट-6.C-कार्यशील स्वच्छ शौचालय के संबंध में घोषणा / अंडरटेकिंग
परिशिष्ट-6.Dउपाबंध I-Aशपथ-पत्र
परिशिष्ट-6.E-सांख्यिकीय सूचना का फार्म
परिशिष्ट-8.Aप्रारूप-5विधि मान्यतः नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थियों की सूची, जिनके नाम निर्देशन-पत्र मंजूर किए गए और वापस नहीं लिए गए। जिला परिषद् सदस्य / पंचायत समिति सदस्य
2मतदान दल हेतु PDF में कौन-से प्रपत्र हैं
परिशिष्टउपयोग
परिशिष्ट-7पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान आरंभ से पूर्व, मतदान के दौरान और मतदान के अंत में की गई घोषणाएँ
परिशिष्ट-8पीठासीन ऑफिसर (प्रिसाइडिंग ऑफिसर) की डायरी
परिशिष्ट-9अभिलिखित मतों का लेखा
परिशिष्ट-10निर्वाचक द्वारा उनकी आयु के संबंध में घोषणा का प्रारूप
परिशिष्ट-11आयु संबंधी घोषणा करने वाले मतदाताओं की सूची
परिशिष्ट-12लिफाफों का विवरण जो मतदान दल को बूथवार तैयार करने हैं (जिला परिषद् और पंचायत समिति सदस्य दोनों का मतदान साथ-साथ होने पर)
परिशिष्ट-13मतदाता पर्ची
परिशिष्ट-14नोटिस: पंचायत समिति / जिला परिषद् निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन
परिशिष्ट-19प्रारूप मॉकपोल प्रमाण पत्र
प्रारूप-8निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रारूप
प्रारूप-9मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रारूप
प्रारूप-10गणन अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रारूप
प्रारूप-11शपथ का प्रारूप
प्रारूप-12मतदाता रजिस्टर
प्रारूप-13निविदत्त मतों की सूची
3“सभी प्रकार के भरे हुए प्रपत्र” PDF की विषय-सूची
परिशिष्टप्रारूपउपयोग
6.Aप्रारूप-4नाम निर्देशन-पत्र
6.Bप्रारूप-4घअभ्यर्थी द्वारा दी जाने वाली घोषणा
6.C-कार्यशील स्वच्छ शौचालय के संबंध में घोषणा / अंडरटेकिंग
6.Dउपाबंध I-Bशपथ-पत्र
6.E-सांख्यिकीय सूचना का फार्म
8.Aप्रारूप-5नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थियों की सूची, सरपंच हेतु
8.Bप्रारूप-5नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थियों की सूची, पंच हेतु
9प्रारूप-6निविदत्त मतों की सूची
10प्रारूप-7पंच / सरपंच / पंचायत समिति सदस्य / जिला परिषद् सदस्य के पद के लिए निर्वाचन के परिणामों को दर्शाने वाली विवरणी
11-मतदान बूथ का ले-आउट प्लान
12प्रारूप-8निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रारूप
13-पंच / सरपंच / पंचायत समिति / जिला परिषद् सदस्य के निर्वाचन में निर्वाचक द्वारा उनकी आयु के संबंध में घोषणा का प्रारूप
14-आयु संबंधी घोषणा करने वाले मतदाताओं की सूची
15-लिफाफों का विवरण जो मतदान दलों को तैयार करना है
16प्रारूप-9मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति
17प्रारूप-10गणन अभिकर्ता की नियुक्ति
18प्रारूप-11शपथ का प्रारूप
19-राजस्थान सरकार के भाषा विभाग द्वारा नागरी लिपि एवं वर्तनी के मानक स्वरूप के बारे में मार्गदर्शक पुस्तिका, 1992 से उद्धृत
21-पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणाएँ
22-वैकल्पिक फोटोग्राफ़ दर्शाने वाली सूची
23 A-पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद् सदस्य चुनाव, मतदान अधिकारी (पीठासीन अधिकारी) की डायरी
23 B-पंच व सरपंच चुनाव, मतदान अधिकारी (पीठासीन अधिकारी) की डायरी
24-पेपर सील का लेखा
25-Form of Statistics, सरपंच
26-मतपत्र लेखा
27-नाम वापसी की सूचना (सरपंच पद)
28-मतपेटी का लेबल: पंच/सरपंच चुनाव सफेद कलर में; पंचायत समिति / जिला परिषद् के सदस्य के चुनाव पिंक कलर में
29-मॉडल फॉर्म नोटिस, उप-सरपंच चुनाव

सूची PDF के विषय-सूची पृष्ठ के अनुसार है। प्रपत्र का सटीक पृष्ठ और विवरण मूल PDF में देखें।

ध्यान दें

ये PDF एक प्रशिक्षक द्वारा सुविधा के लिए तैयार भरे हुए नमूने हैं, राज्य निर्वाचन आयोग के मूल प्रपत्र नहीं। प्रयोग से पहले आयोग के वर्तमान प्रपत्र और निर्देशों से मिलान करें।

महत्वपूर्ण पत्र (SEC राजस्थान)

29 पत्र

पंचायत चुनाव 2026 से संबंधित राज्य निर्वाचन आयोग के महत्वपूर्ण पत्र, पत्र क्रमांक और दिनांक सहित। “PDF खोलें” पर क्लिक करने से मूल पत्र आयोग की वेबसाइट पर नए टैब में खुलता है।

क्र.पत्र सं.दिनांकविषयश्रेणीलिंक
1419617-10-2025चुनाव चिह्न का आबंटन एवं दल/अभ्यर्थी
Allotment Of Symbol & Party Candidate
चिह्न / मतपत्रPDF खोलें
2508324-12-2025पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में प्रयोग हेतु आरक्षित एवं मुक्त चिह्न
Reserved and free symbols to be used in PRI elections
चिह्न / मतपत्रPDF खोलें
34201-01-2026उप-सरपंच के निर्वाचन हेतु मतपत्र का प्रारूप
Ballot paper format: Deputy Sarpanch
चिह्न / मतपत्रPDF खोलें
43501-01-2026प्रधान/उप-प्रधान (पंचायत समिति) एवं प्रमुख/उप-प्रमुख (जिला परिषद्) के निर्वाचन हेतु मतपत्र का प्रारूप
Ballot paper format: Pradhan, Up-Pradhan, Pramukh, Up-Pramukh
चिह्न / मतपत्रPDF खोलें
52801-01-2026पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद् सदस्य पद हेतु मतपत्र का प्रारूप
Ballot paper format: PS Member and ZP Member
चिह्न / मतपत्रPDF खोलें
62101-01-2026पंच/सरपंच पद हेतु मतपत्र का प्रारूप
Ballot paper format: Panch/Sarpanch
चिह्न / मतपत्रPDF खोलें
744813-01-2026पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की वीडियोग्राफी
Videography of elections for PRIs
मतदान / EVMPDF खोलें
859419-01-2026पराजित अभ्यर्थियों की जब्त जमानत राशि एवं अवितरित धनराशि राजकोष में जमा कराना
Deposit of forfeited security amounts and undistributed funds into the state treasury
नामांकन / अभ्यर्थीPDF खोलें
979320-01-2026अभ्यर्थियों द्वारा गलत घोषणा या झूठा साक्ष्य देना, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 227 व 229 के अंतर्गत कार्यवाही
Incorrect declarations or false evidence, BNS 2023 Sections 227 and 229
नामांकन / अभ्यर्थीPDF खोलें
10113429-01-2026ZP/PS चुनाव में डाक मतपत्र (Postal Ballot)
Postal Ballot in ZP/PS Election
मतदान / EVMPDF खोलें
11116130-01-2026EVM प्रयोग वाले मतदान केंद्रों पर पीठासीन अधिकारी द्वारा मॉक-पोल प्रमाण-पत्र जारी करना
Mock-poll certificates by Presiding Officers where EVMs are used
मतदान / EVMPDF खोलें
12132303-02-2026पंच एवं सरपंच पदों की मतगणना
Counting of votes for Panch and Sarpanch
मतगणनाPDF खोलें
13129903-02-2026EVM से मतदान वाले ZP/PS सदस्य चुनावों में मतगणना हेतु दिशानिर्देश
Guidelines for counting of votes where EVMs are used (ZP/PS Members)
मतगणनाPDF खोलें
14531030-07-2026वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेज़
Alternative photo-bearing documents
मतदान / EVMPDF खोलें
15738827-08-2026पंचायती राज संस्थाओं में प्रशासक
Administrator In PRI
अन्यलिंक उपलब्ध नहीं
16870314-09-2026पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन 2026: आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों की पालना
General Elections to PRIs 2026: compliance with the Model Code of Conduct
आचार संहिताPDF खोलें
17891816-09-2026नामांकन-पत्र दाखिल करते समय वाहनों एवं व्यक्तियों की संख्या पर प्रतिबंध
Restrictions on number of vehicles and people while filing nomination papers
नामांकन / अभ्यर्थीPDF खोलें
18902218-09-2026दिव्यांग मतदाताओं (PwD) को मतदान में सहायता उपलब्ध कराना
Voting assistance to Persons with Disabilities (PwDs)
सुविधाएँPDF खोलें
19932624-09-2026मतदाता सहायता बूथ की स्थापना
Establishment of Voter Assistance Booths
सुविधाएँPDF खोलें
20941325-09-2026निर्वाचन अभिकर्ता एवं मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति
Appointment of election agents and polling agents
मतदान / EVMPDF खोलें
21949628-09-2026रैंडमाइज़ेशन, आरक्षित मशीनों की तैयारी तथा मतदान के बाद मशीनों का संग्रहण
Randomization, preparation of reserved machines, collection after polling
मतदान / EVMPDF खोलें
22950828-09-2026रिटर्निंग अधिकारी/मतदान दलों हेतु EVM (M3A/MPSV/MPMV) संबंधी महत्वपूर्ण निर्देश
Important instructions for ROs/polling teams concerning EVMs (M3A/MPSV/MPMV)
मतदान / EVMPDF खोलें
23950128-09-2026पीठासीन अधिकारी की डायरी (परिशिष्ट-8) में SDMM/DMM क्रमांक की प्रविष्टि
Entry of SDMM/DMM serial numbers in Presiding Officer's Diary (Appendix-8)
मतदान / EVMPDF खोलें
24960529-09-2026वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं हेतु विशेष सुविधाएँ
Special facilities for senior citizen voters
सुविधाएँPDF खोलें
25958529-09-2026मॉडल पोलिंग स्टेशन
Model Polling Station
सुविधाएँPDF खोलें
26996103-10-2026पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन 2026: विजय जुलूस
Victory processions
आचार संहिताPDF खोलें
271005506-10-2026पंच/सरपंच के सामान्य निर्वाचन: नामांकन-पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज
Documents to be submitted with nomination paper (Panch/Sarpanch)
नामांकन / अभ्यर्थीPDF खोलें
281006206-10-2026ZP/PS सदस्य के सामान्य निर्वाचन: नामांकन-पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज
Documents to be submitted with nomination paper (ZP/PS Member)
नामांकन / अभ्यर्थीPDF खोलें
291029709-10-2026संविदा, निश्चित मानदेय या योजना-आधारित पदों का “लाभ का पद” वर्गीकरण
Classification of contractual / fixed-honorarium / scheme-based posts as "Office of Profit"
नामांकन / अभ्यर्थीPDF खोलें
ध्यान दें

पत्र नवीनतम स्थिति के लिए आयोग की वेबसाइट (sec.rajasthan.gov.in) से मिलान करें। विषय का हिंदी सार सुविधा हेतु दिया गया है; आधिकारिक पाठ मूल PDF का ही मान्य है।

100 प्रश्न-उत्तर

FAQ

प्रश्न, उत्तर या नियम संख्या से खोजें।

न्यायिक निर्णय और विशेष स्थितियाँ

Gopa Ram v. Election Tribunal, Bikaner

राजस्थान उच्च न्यायालय, DB Civil Special Appeal (Writ) 650/2006, निर्णय 11.01.2007। RO को योग्यता/अयोग्यता जाँचने के लिए आवश्यक सूचना और proforma माँगने की शक्ति है। पर यदि अभ्यर्थी जानकारी देने से ही बचे और संवीक्षा बाधित करे, तो कमी substantial हो सकती है।

Bachchu Singh v. Kamaldeep Singh

राजस्थान उच्च न्यायालय, 24.11.2016। Rule 25 और 27(3)(d) की चर्चा; संवीक्षा में “memo for removal of defect” का उल्लेख। मेमो देना अपने-आप नामांकन को वैध नहीं करता। अंतिम निर्णय Rule 25 की compliance और Rule 27 की संवीक्षा से होता है।

Mangi Devi v. State of Rajasthan

राजस्थान उच्च न्यायालय (जोधपुर), 04.12.2014। सरपंच चुनाव का मामला। Fair Price Shop चलाने और जाँच लंबित होने मात्र से धारा 19 के अंतर्गत अयोग्यता नहीं मानी गई; याचिका खारिज। राशन डीलर नियमों के दायरे में चुनाव लड़ सकता है।

पंचायत सहायक और मनरेगा कर्मचारी (धारा 19(d))

RO के लिए 15 सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ

प्राथमिकताप्रावधानपृष्ठ

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